नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राकांपा नेता और कृषि मंत्री शरद पवार को थप्पड़ मारने वाले युवक हरविंदर सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए बुधवार को कहा कि उसके अस्पताल में और उपचार की जरूरत है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि वह मानसिक समस्या से जूझ रहा है।मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने कहा कि मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान [आईएचबीएएस] से मिली रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मेरा विचार है कि आरोपी को जमानत की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई उसकी मेडिकल जांच लंबित है। जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज किया जाता है।अदालत ने कहा कि संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सिंह 'बाईपोलर अफेक्टिव डिस्आर्डर' का रोगी है और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका परीक्षण करने से पहले दो तीन सप्ताह तक उपचार की जरूरत है।अदालत ने संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर एक मेडिकल बोर्ड से सिंह की चिकित्सा जांच कराई जाए और 22 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा की जाए।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राकांपा नेता और कृषि मंत्री शरद पवार को थप्पड़ मारने वाले युवक हरविंदर सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए बुधवार को कहा कि उसके अस्पताल में और उपचार की जरूरत है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि वह मानसिक समस्या से जूझ रहा है।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने कहा कि मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान [आईएचबीएएस] से मिली रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मेरा विचार है कि आरोपी को जमानत की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई उसकी मेडिकल जांच लंबित है। जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज किया जाता है।
अदालत ने कहा कि संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सिंह 'बाईपोलर अफेक्टिव डिस्आर्डर' का रोगी है और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका परीक्षण करने से पहले दो तीन सप्ताह तक उपचार की जरूरत है।
अदालत ने संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर एक मेडिकल बोर्ड से सिंह की चिकित्सा जांच कराई जाए और 22 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा की जाए।
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