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Wednesday, November 2, 2011

कनिमोड़ी की ज़मानत पर फ़ैसला आज



नई दिल्ली: टूजी घोटाला मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और सांसद कनिमोड़ी समेत आठ आरोपियों की जमानत की अर्जी पर गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा.
सीबीआई ने पांच आरोपियों की जमानत का विरोध नहीं किया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उन्हें राहत मिल सकती है.
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कनिमोड़ी के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि 1.76 लाख करोड़ रुपए के 2जी घोटाला मामले में पिछले चार महीने से वह जेल में बंद हैं.
24 अक्टूबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कनिमोड़ी समेत घोटाले के आठ आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन आरोपियों में कनिमोड़ी के अलावा कलैग्नर टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कनिमोड़ी के हिस्सेदार शरद कुमार, डीबी रिअल्टी ग्रुप के शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट एंड वेजिटेबल के हिस्सेदार आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल हैं.
पूर्व संचार मंत्री ए राजा के निजी सचिव रहे आर के चंदोलिया, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और सिनेयुग के मालिक करीम मोरानी शामिल भी हैं.
सीबीआई की भूमिका
कनिमोड़ी को अगर जमानत मिलती है तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका सीबीआई की भी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कनिमोड़ी, शरद कुमार, आसिफ बलवा, करीम मोरानी और राजीव अग्रवाल की जमानत का विरोध नही किया था.
पटियाला हाउस कोर्ट में कनिमोड़ी की जमानत अर्जी धारा 437 के तहत दाखिल की गई थी. कनिमोड़ी के वकील ने स्पेशल प्रोविजन जो कि महिला, बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होती है के तहत याचिका दाखिल की थी.
अदालत में कनिमोड़ी के वकील ने दलील दी थी कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है. आरोप भी तय हो चुके हैं अब कनिमोड़ी को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है. उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए.
वकील ने ये भी कहा था कि अब सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती. वकील ने ये भी दलील दी थी कि कनिमोड़ी एक पढ़ी लिखी महिला हैं और राज्यसभा की सांसद हैं. उनका छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है और उनके पति विदेश में हैं. वकील ने कहा था कि कनिमोड़ी की इस केस में सीधी भूमिका नहीं थी.
सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में सभी सत्रह आरोपियों के खिलाफ बाईस अक्टूबर को आरोप तय कर दिए थे. इन सत्रह आरोपियों में चौदह लोगों के अलावा तीन कंपनियां शामिल हैं.

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