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Friday, November 4, 2011

40 महिला थानों को खोलने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी

बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने पूरे प्रदेश में कुल 40 महिला थाना खोले जाने को गुरुवार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव रविकांत ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश भर में 40 महिला थाना खोले जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में एक भी महिला थाना नहीं है और ये 40 महिला थाने प्रदेश के 38 राजस्व जिलों और दो पुलिस जिला बगहा और नौगछिया में खोले जाएंगे. रविकांत ने कहा कि इन महिला थानों के लिए 647 पदों के सृजन को भी राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है जिसमें पुलिस निरीक्षक के 21 पद, सहायक निरीक्षक के 121, सहायक अवर निरीक्षक के 101, हवलदार के 80 और सिपाही के 324 पद शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि इन महिला थानों की स्थापना पर कुल 25 करोड़ 44 लाख रूपये का खर्च आएगा और इन थानों में सृजित पदों पर यथासंभव महिला कर्मचारी एवं पदाधिकारी ही पदस्थापित होंगी.
देश में वर्ष 2011 में हुए जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की आबादी 10 करोड़ 38 लाख 4837 है जिसमें से महिला आबादी चार करोड़ 96 लाख 19 हजार 290 है. बिहार में महिलाओं से जुड़े अपराध के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इसमें वृद्धि का क्रम लगातार जारी है.
प्रदेश में महिलाओं से जुड़े दर्ज कांडों की संख्या वर्ष 2003 में जहां 3899 थी वह गत वर्ष 2010 में बढ़कर 6790 पहुंच गयी है. वर्ष 2010 में बिहार में महिलाओं से जुड़े कुल दर्ज किए गए 6790 मामलों में बलात्कार के 795 मामले, अपहरण के 2552, छेड़खानी के 104, दहेज हत्या के 1307 और दहेज प्रताड़ना के 2032 मामले दर्ज किए गए.
बिहार में वर्ष 2003 में दर्ज किए गए कुल 98296 संज्ञेय अपराधों में महिलाओं से जुड़े मामले 3899 थे जो कि कुल संज्ञेय अपराध का 3.96 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2010 में दर्ज किए गए कुल 137572 संज्ञेय अपराधों में से महिलाओं से जुड़े मामले 6790 थे जो कि कुल संज्ञेय अपराध का 4.93 प्रतिशत है.

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